जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला ठीक नहीं होता है, फिर वो चाहे इंश्योरेंस पौलिसी का चयन हो या फिर कुछ और. इंश्योरेंस के मामले में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पौलिसी के दस्तावेज हाथ में आ जाने के बाद लोगों को अहसास होता है कि उन्होंने गलत पौलिसी का चयन कर लिया है और उन्हें फलां पौलिसी नहीं खरीदनी चाहिए थी. हालांकि इस स्थिति से बचने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, जिनकी जानकारी रख आप निजात पा सकते हैं. हम अपनी इस खबर में आपको इसी की जानकारी दे रहे हैं.

अक्सर इंश्योरेंस एजेंट (बीमा एजेंट) या एडवाइजर (सलाहकार) ज्यादा कमीशन कमाने के चलते ग्राहकों को गलत पौलिसी बेच देते हैं. ऐसे में लोगों के लिए किसी भी बीमा पौलिसी की खरीद से पहले दो चीजों पर गौर करना जरूरी हो जाता है. आपको पौलिसी खरीदने से पहले खुद से दो सवाल जरूर पूछने चाहिए.

क्या वास्तव में यह आपके लिए जरूरी है?

कहीं एजेंट ने कमीशन के चक्कर में तो आपको गलत पौलिसी नहीं बेच दी है?

आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने कोई गलत पौलिसी खरीद ली है या किसी ने आपको गलत पौलिसी बेच दी है या फिर पौलिसी के डौक्यूमेंट हाथ में आने के बाद आपको अहसास हुआ है कि आपने गलत पौलिसी खरीद ली है तो आप उसे अगले 15 दिनों के भीतर कैंसिल भी करवा सकते हैं.

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एक्सपर्ट की सलाह

फाइनेंशियल प्लानर्स का मानना है कि अगर आपको फेक या नकली पौलिसी बेच दी गई है तो इंश्योरेंस कंपनी की शाखा में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर कंपनी आपकी शिकायत पर कोई जवाब नहीं देती है तो ओम्बड्समैन (लोकपाल) या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत लेकर जाएं. वहीं, उन्होंने बताया कि अगर आप फेक या गलत पौलिसी खरीद से बचना चाहतें है तो कोशिश करें कि फिजिकल फौर्म को अपने हाथ से भरें. यह एजेंट को न भरने दें. अधिकांश समय जल्दबाजी में एजेंट पौलिसीधारक की मेडिकल हिस्ट्री छुपा देते हैं. ऐसे में जब भविष्य में आप क्लेम करने जाते हैं तो पौलिसीधारक को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि पौलिसी खरीदते समय एक ही एजेंट की बातों में न आएं. फाइनेंशियल एडवाइजर से पौलिसी के लाभ के बारे में पता करें और उसके बाद ही पौलिसी खरीद का फैसला करें.

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