नए वित्त वर्ष को एक महीना बीत चुका है, ऐसे में आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख (31 जुलाई 2018) भी नजदीक आ रही है. लोग इस समय अपने वो तमाम निवेश दस्तावेज खंगाल रहे हैं जहां उन्होंने टैक्स बचाने के लिए अपनी पूंजी लगाई है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो विशेष क्षेत्रों से होने वाली आय को नौन टैक्सेबल इनकम यानी कि करमुक्त आय का दर्जा देते हैं.

हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको उन 7 स्रोतों से होने वाली आय के बारे में बताएंगे जिसे नौन टैक्सेबल इनकम माना जाता है

कृषि आय

कृषि से होने वाली आय करमुक्त है. लेकिन, करयोग्य आय पर आयकर की दरें निर्धारित करने के लिए कृषि से होने वाली कुल आय, यदि वह 5000 रुपए से अधिक हो, को ध्यान में रखा जाता है.

हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) से प्राप्तियां

हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि जो परिवार की आय में से दी गई हो या अविभाजित संपत्ति की स्थिति में परिवार की संपत्ति मे होने वाली आय में से दी गई हो, चाहे HUF द्वारा उसकी कुल आय पर कर देय हो या नहीं. लेकिन, HUF से मिलने वाली कुछ प्राप्तियां धारा 64(2) के तहत सदस्य की आय में मिलाने जाने योग्य होती है.

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साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का हिस्सा

यदि साझेदारी फर्म का कर निर्धारण अलग से हो चुका है, तो फर्म की कुल आय में से प्रत्येक साझेदार का हिस्सा करमुक्त होता है. प्रत्येक साझेदार का हिस्सा फर्म की करयोग्य आय को partnership deed में लिखी profit sharing ratio में बांटकर निकाला जाएगा.

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