देश के आम नागरिक के लिए पैन कार्ड शायद आधार कार्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है. पैन हमारे नागरिकता का प्रमाण तो नहीं है, पर हां, किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी दस्तावेज है. पैन की जरूरत और महत्व को देखते हुए सरकार ने इसे बनवाने का तरीका और आसान कर दिया है. आवेदकों पैन कार्ड के लिए अब औनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आवंटन के अलावा पैन डाटा में परिवर्तन अथवा संशोधन के लिए प्रतिवेदन अथवा पैन कार्ड (मौजूदा पैन के लिए) के पुन: प्रिंट के लिए प्रतिवेदन भी इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है.

पैन के लिए औनलाइन आवेदन आप NSDL के पोर्टल ( https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html) या UTIITSL के पोर्टल (https://www.utiitsl.com/UTIITSL_SITE/pan/index.html​​​​​​​​) के माध्यम से कर सकते हैं. आपको बता दें कि इस सेवा को सरकार ने 16/01/2014 से शुरू किया. भारत में किसी भी पते पर मंगाने के लिए पैन के औनलाइन आवेदन का शुल्क है रू. 93. इसपर जीएसटी का चार्ज अलग से लगेगा. इसके अलावा विदेशी पते पर पैन के आवेदकों को जीएसटी के अलावा रू. 864 का भुगतान करना होगा. आवेदक ये भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकती हैं.

एक बार आवेदन पूरा होने के बाद आवेदक को NSDL/ UTIITSL को कुरियर अथवा डाक के माध्यम से समर्थित दस्तावेजों को भेजना आवश्यक है. दस्तावेजों को रिसीव करने के बाद ही NSDL/ UTIITSL आवेदक का पैन संख्या प्रसंस्करित करेगी.

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार र्इ-लेनदेन करने वाली संस्था को औनलाइन लेनदेन के लिए पैन का होना अनिवार्य है. इसके अलावा बैंकिंग लेनदेन, खाता खोलना जैसे तमाम वित्तीय सेवाओं के लिए पैन जरूरी है.

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