आज महिलाएं घर संभालने के साथसाथ कमाई करने बाहर भी जाती हैं. बच्चों के पालनपोषण और परिवार की देखभाल के साथ ही घर खर्च में भी मदद करती हैं. हाल ही में वर्किंग स्त्री नाम की एक सर्वे रिपोर्ट जारी हुई. करीब 10 हजार महिलाओं पर किए गए इस सर्वे में पाया गया कि दिल्ली में 67त्न से अधिक कामकाजी महिलाएं अपनी तनख्वाह से घर खर्च में सक्रिय योगदान देती हैं. वहीं 31त्न महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी

आधी सैलरी घर की जिम्मेदारियों पर खर्च करती हैं.

जाहिर है आर्थिक रूप से महिलाएं जिम्मेदार और आत्मनिर्भर हैं. इस के बावजूद आज भी वित्तीय फैसले वे पिता, भाई और पति की मदद से ही लेती हैं, ‘औनलाइन मार्केट प्लेस इंडिया लैंड्स’ द्वारा कराए गए इस सर्वे में मैट्रो, टियर

1 और टियर 2 की 21 से 65 उम्र वर्ग की 10 हजार से ज्यादा कामकाजी महिलाओं से सवाल पूछे गए. रिपोर्ट में कामकाजी महिलाओं को ले कर जो आंकड़े सामने आए वे वाकई चौंका देने वाले हैं. दिल्ली की 47 फीसदी महिलाओं ने स्वीकार किया कि घर के खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक करने में मुश्किल होती है. 37त्न महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें क्रैडिट स्कोर से संबंधित कोई जानकारी नहीं. वहीं दिल्ली की करीब

32त्न कामकाजी महिलाओं ने बताया कि बचत और निवेश से जुड़े फैसले लेने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है. हालांकि यह समस्या केवल दिल्ली की महिलाओं को ही नहीं बल्कि देशभर में अधिकतर कामकाजी महिलाएं वित्तीय फैसले लेने के लिए अपने पिता, पति या भाई पर निर्भर होती हैं.

पुरुषों की तुलना में कम भागेदारी इसी तरह एलएक्सएमई द्वारा एक्सिस माय इंडिया (ए ऐंड माई इंडिया) के साथ मिल कर किए सर्वे के अनुसार देश की 33त्न महिलाएं निवेश  के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देती हैं. बाकी महिलाओं की पहली पसंद सोना और फिक्स्ड डिपौजिट है. इस से आगे वे सोच ही नहीं पातीं. शेयर बाजार और दूसरे तरह के निवेश में उन की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है. कई महिलाएं कंपनियों में बड़ी जिम्मेरियां के चलते सिर्फ अपने घर और बच्चों की चिंता में उल?ो रहने के कारण निवेश नहीं कर पाती हैं.

निवेश और वित्तीय फैसलों के साथसाथ महिलाएं अकसर अपनी संपत्ति की सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े अधिकारों की भी जानकारी नहीं रखतीं. यह भी देखने को मिलता है कि महिलाओं को फाइनैंस कभी पसंद नहीं आता खासकर पढ़ाई के समय. ज्यादातर लड़कियां आर्ट्स या साइंस लेती हैं मगर कौमर्स लेने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है. इसी तरह महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा वित्तीय सलाहकार से संपर्क किए जाने की संभावना 2 गुना अधिक होती है. घरेलू जीवन में महिलाएं अपने पैसों को मैनेज करने के लिए अपने पिता, भाई या

औफिस के किसी सहकर्मी पर निर्भर रहती हैं. मगर सवाल उठता है कि जब वे अपने घर को कलात्मक ढंग से मैनेज करती हैं तो पैसों को मैनेज करने से हिचकती क्यों हैं? उस तरफ ध्यान क्यों नहीं देतीं? शिक्षा के लिहाज से भी महिलाओं का डिगरी हासिल करने का प्रतिशत बढ़ रहा है, साथ ही उन की कमाई भी बढ़ी है. पिछले 30 वर्षों में कामकाजी महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है और आज कार्य बल में प्रवेश करने वाली महिलाओं ने अपने भाइयों और पतियों के साथ आर्थिक समानता हासिल कर ली है.

कानून ने भी महिलाओं को संपत्ति से जुड़े बहुत से हक दे दिए हैं. अब उन्हें पिता की संपत्ति में भाइयों के बराबर हिस्सा मिलता है. यानी महिलाओं के पास अब अधिक पैसा है और उन्हें इसे मैनेज करने की पूरी जानकारी होनी चाहिए.

महिलाओं के संपत्ति से जुड़े अधिकार मायके की संपत्ति पर हक: एक लड़की को शादी में पर्याप्त दहेज दिया गया तो इस का यह मतलब नहीं है कि उस का अपने परिवार की संपत्ति पर अधिकार खत्म हो गया. मायके की संपत्ति पर महिला का अधिकार होता है खासकर 2005 के संसोधन के बाद महिलाओं को मायके की संपत्ति पर भाइयों के साथ बराबरी का हक मिला है भले ही वे विवाहित हों या अविवाहित.

यह 2 तरह से लागू हो सकता है: पहला- अगर पिता ने संपत्ति खुद अर्जित की है और पिता की मौत बिना किसी वसीयत के हो जाती है तो संपत्ति बेटों और बेटियों में बराबर बांटी जाएगी. अगर मां जिंदा हैं तो उन को भी संपत्ति पर अधिकार मिलेगा. अगर पिता अपनी वसीयत बना कर किसी एक बच्चे को या किसी अजनबी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तो संपत्ति उस व्यक्ति को मिलेगी. जहां तक शादी के बाद इस अधिकार का सवाल है तो यह अधिकार शादी के बाद भी कायम रहेगा.

दूसरा पैतृक संपत्ति का अधिकार जन्म से तय होता है. हिंदू सैक्शन एक्ट, 1956 में पहले घर में पैदा होने वाले बेटों को संपत्ति पर अधिकार मिलता था. 2005 में कानून में बदलाव किया गया. अब किसी घर में पैदा होने वाले पुरुष और महिला का उस परिवार की पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार होता है. शादीशुदा बेटी और गोद लिए बच्चे को भी बराबर अधिकार दिए गए हैं.

ससुराल की संपत्ति पर महिला का अधिकार

यहां भी 2 पहलू हैं: पहला- अगर संपत्ति पति की कमाई हुई है तो पत्नी पति की संपत्ति में बच्चों और मां समेत बराबर की अधिकारी होती है. यदि किसी शख्स की बिना वसीयत के मौत हो जाती है तो उस की संपत्ति उन सभी में बराबर बंटती है. मगर अगर वह शख्स वसीयत में किसी को अपना वारिस बना कर जाता है तो वह प्रौपर्टी उस के वारिस को ही मिलेगी.

दूसरा- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक अगर एक महिला की ससुराल में संपत्ति पैतृक है और पति की मौत हो जाती है तो पति की संपत्ति में महिला को बच्चों के साथ बराबर का हक मिलेगा.

तलाक में महिला के संपत्ति से जुड़े अधिकार

अगर एक महिला अपने पति से अलग होना चाहती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के सैक्शन 24 के तहत वह पति से अपना भरणपोषण मांग सकती है. यह भरणपोषण पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होता है. यह तलाक का वन टाइम सैटलमैंट भी हो सकता है और मासिक भत्ता भी. इस के साथ ही तलाक के बाद अगर बच्चे मां के साथ रहते हैं तो पति को उन का भरणपोषण भी देना होगा.

स्त्री धन पर अधिकार

एक महिला को शादी से पहले, शादी में और शादी के बाद गिफ्ट में जो भी कैश, गहने या सामान मिलता है उस सब पर महिला का ही पूरा अधिकार होता है. हिंदू सैक्शन एक्ट का सैक्शन 14 और हिंदू मैरिज एक्ट के सैक्शन 27 दोनों अधिकार देते हैं. इस के अलावा वरवधू को कौमन यूज की तमाम चीजें दी जाती हैं ये भी स्त्रीधन के दायरे में आती हैं. स्त्रीधन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है.

अगर ससुराल वालों ने महिला का स्त्रीधन अपने पास रख लिया है तो महिला इस के खिलाफ आईपीसी की धारा-406 (अमानत में खयानत) की भी शिकायत कर सकती है. इस के तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्रीधन वापस मिल सकता है. इस के अलावा महिला डोमैस्टिक वायलैंस एक्ट के सैक्शन 19 ए के तहत पुलिस में शिकायत भी कर सकती है.

खुद की संपत्ति पर अधिकार

कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को चाहे तो उसे बेच भी सकती है. इस में कोई दखल नहीं दे सकता. महिला इस संपत्ति की वसीयत कर सकती है और चाहे तो उस संपत्ति से अपने बच्चों को बेदखल भी कर सकती है.

कैसे करें अपनी प्रौपर्टी मैनेज: अपनी प्रौपर्टी मैनेज करने के लिए एक अलग सीए रखिए जो आप को सही सलाह दे. अगर आप पति के साथ जौइंट में कोई सीए रखती हैं तो वह फायदे दिलाने के नाम पर या टैक्स बचाने की बात कह कर आप की प्रौपर्टी आप के बेटे के नाम ट्रांसफर कर सकता है या फिर पति के साथ मिलाने की कवायद शुरू करेगा. इस तरह वह आप से ज्यादा आप के पति या बेटे को फायदा पहुंचाएगा और आप रिश्तों की वजह से न भी नहीं कह सकेंगी.

कभी भी बैंक वगैरह जाना हो तो खुद जाएं. अकसर महिलाएं अपने बैंक अपडेट रखने और पैसे जमा करने या निकालने के लिए पति पर निर्भर रहती हैं. पति को अपने बैंक के साइन, क्रैडिट कार्ड का पासवर्ड वगैरह सब दे देती हैं. यह सही नहीं है. जब भी बैंक का कोई काम हो तो खुद जाएं और अपने पैसे की ग्रोथ के लिए हर संभव कोशिश करें. आजकल शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड वगैरह निवेश के अच्छे विकल्प हैं.

अगर आप के नाम से कोई घर है और आप उस में किराएदार रख रही हैं तो खुद ही किराएदार का चयन करें और किराया वगैरह लेने का काम भी खुद करें. उन पैसों को अपने खाते में जमा करें. ध्यान रखें अपनी प्रौपर्टी से जुड़े सारे कागजात अपने पास एक फाइल में रखें ताकि जब भी कोई जरूरत हो तो आप कागज दिखा सकें और आप के पति यह उलाहना न दें कि आप से कुछ नहीं संभलता. इस तरह फाइल में सारे कागज सही से रखने पर वे खोते भी नहीं और आप को अपनी प्रौपर्टी से जुड़ी हर जानकारी भी बनी रहती है.

जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक पति को कहें कि वे आप को ही हर जगह नौमिनी बनाएं. कई घरों में जब बच्चे छोटे होते हैं या नहीं होते तो पुरुष अपना नौमिनी अपने भाइयों को बना देते हैं. यह उचित नहीं है. इस के विपरीत ऐसे में पत्नी को नौमिनी बनाना ही सुरक्षित रहता है. इसी तरह महिलाओं को भी अपने भाइयों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और पति या बच्चों को ही अपना नौमिनी बनाना चाहिए.

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