सावधान: 15 दिन बाद 10 हजार का जुर्माना समेत रद्द हो जाएगा PAN कार्ड, पढ़ें खबर

लॉकडाउन के बीच कई नियमों में बदलाव हुए हैं, जिसका पालन ना करने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. हाल ही में आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून की गई है. आइए आपको देते हैं पैन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी….

अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. दरअसल, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई है जबकि इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी. लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर के 30 जून कर दी थी. वहीं इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी है.

रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड

आयकर कानून के तहत अगर आपको दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्द हो जाएगा. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी आपसे वसूला जाएगा. इसलिए जरूरी है कि 15 दिन में आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें.

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ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक है या नहीं

सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.

इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा और सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.

इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स डालनी होंगी. ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.

पैन को आधार से लिंक ऐसे करें लिंक

पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.

साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है.

यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.

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बता दें, लॉकडाउन के कारण वन राशन कार्ड की योजना भी चालू कर दी है, जिसके तहत आप पूरे देश में अपने राशन कार्ड से किसी भी जगह से राशन खरीद सकते हैं, जिससे कई लोगों को फायदा मिल रहा है.

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