अगर आप नए वित्त वर्ष के दौरान टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको आयकर की धारा 80सी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. 80C की मदद से आप कई निवेश विकल्पों के जरिए टैक्स छूट पा सकते हैं. अगर आप यह बात नहीं जानते हैं कि किन-किन जगहों पर किए गए निवेश पर आप 80C के अंतर्गत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं तो यह खबर आपके काम की है.

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, आपकी कुल आय से 1,50,000 रुपए की कटौती का क्लेम किया जा सकता है. सामान्य शब्दों में आप अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम में से 80सी के तहत 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इस तरह की कटौती का फायदा इंडिविजुअल्स और एचयूएफ ले सकते हैं.

देश में अधिकांश करदाता जीवन बीमा, पीपीएफ, भविष्य निधि और गृह ऋण वापसी में निवेश के जरिये आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ लेते हैं. लेकिन कहा जाता है कि निवेश का पोर्टफोलियो हमेशा विस्तृत होना चाहिए. इसलिए कुछ ऐसी कम प्रचारित स्कीमें भी हैं, जिनमें निवेश कर आयकर की धारा 80सी के तहत कर छूट का लाभ लिया जा सकता है.

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सुकन्या समृद्धि योजना: सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ‘सुकन्या समृद्धि खाता’ नाम से एक नई योजना आरंभ की गई है. यह एक लड़की के लिए जमा योजना है. करदाता इस खाते में कम से कम एक हजार रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये सालाना का निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेश पर 9.1 फीसद का ब्याज मिलता है.

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