केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आरोग्य सेतु ऐप और मास्क के उपयोग सहित और भी  निवारक उपायों के साथ दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन (Lockdown) के बाद अपने संचालन को लेकर काफी सतर्क है. इसमें यात्रियों और मेट्रोकर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं. इन नियमों का पालन सफर के दौरान हर यात्री को करना होगा. सीआईएसएफ की योजना के मुताबिक, 160 से अधिक मेट्रो स्टेशनों पर 12 हजार से अधिक जवानों को तैनात किया जाएगा. ये यात्रियों के प्रवेश से लेकर निकास तक की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे. आइये जानते है की दिल्ली मेट्रो ने नियमो में कौन से बदलाव किये है?

1. फेस मास्क और आरोग्य सेतु app होना अनिवार्य

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने जो प्रस्ताव दिए हैं उसके मुताबिक, दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क  और आरोग्य सेतु एप को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है. जिसके बाद बिना मास्क और आरोग्य सेतु एप के आप दिल्ली मेट्रो में सफर नहीं कर पाएंगे. आरोग्य सेतु एप्लिकेशन का उपयोग पास के रूप में किया जाएगा.

सीआईएसएफ के डीजी राजेश रंजन ने कहा, “आरोग्य सेतु एप एक अच्छी तकनीक है जो संभावित कोविड-19 मरीज को ट्रैक करने पर आधारित है. हम सभी यात्रियों को इसकी सिफारिश करते हैं जो ई-पास की तरह काम करेगा. संक्रमण को रोकने के लिए कोविड-19 मरीजों की पहचान आवश्यक है. इसकी सफलता लोगों की सच्चाई पर निर्भर करती है कि वे इस एप में क्या सूचना देते हैं.”

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