अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन ई-वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएं हैं तो यह आपके लिए परेशानी वाली बात है क्योंकि सिर्फ आईटीआर फाइलिंग ही नहीं बल्कि इसका वेरिफिकेशन भी करवाना जरूरी होता है. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है.

अगर आईटीआर फाइलिंग के बाद भी आपका वेरिफिकेशन न हुआ हो तो आप इस स्थिति में 5 तरीके इस्तेमाल में ला सकते हैं. लेकिन उससे पहले जानिए ई वेरिफिकेशन न करवाने से क्या होगा.

ई-वेरिफिकेशन न करवाने से क्या होगा?

  • अगर आपने तय समय सीमा तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका रिफंड नहीं आएगा.
  • अगर आपने 120 दिनों तक (आईटीआर फाइलिंग वाले दिन से) ई-वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आयकर विभाग के अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह यह कह दे कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है.

बैंक एटीएम के जरिए: अपने ही बैंक की एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को स्वाइप कराएं. यहां पर आपको पिन फौर ई-फाइलिंग औप्शन को चुनना होगा (सिर्फ चुनिंदा बैंको के लिए). आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ईवीसी आएगा. ई फाइलिंग पोर्टल पर लौग इन करें. अब वेरिफिकेशन मोड को चुनें क्योंकि क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से ईवीसी जेनरेट हो चुका है. यहां पर आपको अपना रिटर्न सबमिट करना होगा/ SML को अपलोड करना होगा. अब ईवीसी को एंटर करें. आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा.

finance

आधार ओटीपी के जरिए: ई-फाइलिंग पोर्टल पर लौग इन करें, अब आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन मोड को चुनें और अपना रिटर्न फाइल करें. आपके आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. मांगे जाने पर मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को एंटर करवाएं. आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा.

आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें

डिजिटल

(1 साल)
USD10
 
सब्सक्राइब करें

डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन

(1 साल)
USD79
 
सब्सक्राइब करें
और कहानियां पढ़ने के लिए क्लिक करें...