इस बात की जानकारी तो आप रखती ही होंगी कि टैक्स कानून के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को इनकम के सभी स्रोतों की जानकारी देनी होती है और सही फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है.

तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय टैक्सपेयर्स कुछ सामान्य सी गलतियां करती हैं. ये गलतियां आपको मुश्किल में डाल सकती हैं या आगे चलकर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स नोटिस भी आ सकता है.

ऐसे में इन गलतियों से बचना ही बेहतर है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन सी गलतियों से बचना है.

गलत फॉर्म में रिटर्न दाखिल करना

टैक्स कानून के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को इनकम के सभी स्रोतों की जानकारी देनी होती है और सही फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. अगर वह गलत आईटीआर फॉर्म में रिटर्न दाखिल करता है तो उसके फाइल किए गए रिटर्न को सही नहीं माना जाएगा और उससे सही फॉर्म में रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने को कहा जाएगा.

इंटरेस्ट इनकम की जानकारी न देना

प्रत्येक व्यक्ति को अपने टैक्स रिटर्न में सभी स्रोतों से हासिल होने वाली इंटरेस्ट इनकम की जानकारी देनी चाहिए. आमतौर पर लोग सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट के हासिल होने वाली इंटरेस्ट की जानकारी देना भूल जाते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न न दाखिल करना

कई लोग इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जिसे टैक्स से छूट मिली हुई है और इसको जोड़े बिना उनकी ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स-एग्जेम्प्ट लेवल से कम है.

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