#corona के कहर के बीच बड़ी राहत: किसी भी ATM से निकाल सकते हैं पैसा, सरकार ने बढ़ाई ITR-GST रिटर्न की तारीख

जिस समय देश कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा है ऐसे में सरकार ने सभी टैक्स संबंधी मसलों के अनुपालन के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत प्रदान की है.

वित्त  मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है जो लोग वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यदि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो घबराए नहीं. वे 30 जून 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा जो लोग किसी कारण देरी से अपना आइटीआर फाइल कर पाएंगे, उनके लिए ब्याज की दर 18 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर दी गई है. अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) नहीं किया तो अब 10,000 रुपए के लेट फीस के साथ 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं.


मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया है कि सबका  साथ सब का विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस आखिरी तारीख तक 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा. जब कि पहले 31 मार्च 2020 इस अतिरिक्त चार्ज  तक ही छूट थी.

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वो सभी संभाग जो कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उन कंपनियों को  30 जून 2020 तक बोर्ड मीटिंग से राहत का एलान किया गया है .

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कह दिया था कि हमारी सरकार वर्तमान देश की दिक्कतों को देखते हुए बहुत से उपायों पर विचार कर रही है.जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज से लेकर बैंकों तक के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाने वाली हैं. उन्होंने अब से 2 घंटे पहले इन घोषणाओं को लेकर ट्वीट भी किया था और यह भी जानकारी दी थी कि वह इस विषय में मीडिया वालों से भी बात करेंगे और उसी ट्वीट के जरिए उन्होंने महत्वपूर्ण ऐलान के संकेत भी दिए थे. उनके संकेतों से साफ पता चल रहा था कि सरकार आर्थिक पैकेज को लेकर और साथ में कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए कुछ कदम लेने वाली है.

उनकी घोषणा के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि देर से पैसा जमा करने वालों की ब्याज दर को भी 12 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर दिया गया है. टैक्स संबंधी सभी मसलों पर विचार करते हुए समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर जून के अंत तक कर दी गई है और आधार पैन लिंक की सीमा बढ़ाकर भी 30 जून कर दी गई है. इन सभी घोषणाओं के पीछे एक उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देना भी है.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए आज उन्होंने यह कुछ जरूरी बड़े ऐलान किए हैं अपने देश की इकोनॉमी में से जुड़े हुए हैं.

कुछ इस तरह समझे

1) अब  फाइनेंशयल ईयर18-19 के लिए रिटर्न की डेडलाइन बढ़कर 30 जून 2020 हुई

(2)  30 जून तक लेट पेमेंट का इंटरेस्ट रेट  12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी हुआ

(3)  टीडीएस की फाइल करने की भी डेट 30 जून 2020 हो गई है और उसकी भी इंटरेस्ट रेट 18 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर दी गई है.

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(4)   असेसमेंट ईयर 2019-20 और फाइनेंशियल ईयर2018-19 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट जोकि 31 अगस्त थी और किसी कारणवश यदि व्यक्ति उसे तय तिथि पर जमा नहीं कर पाया तो 5000 की लेट फीस जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2019 थी .अब यही डेट 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 कर दी गई है रिटर्न के लिए 10,000 जुर्माने के साथ.

आयकर से रिफंड पाना है तो आज ही कराएं ये काम

अगले महीने से आयकर विभाग विभाग इलेक्ट्रौनिक मोड से करदाताओं के खाते में रिफंड ट्रांसफर करेगा. इसके लिए जरूरी शर्त है कि करदाताओं को अपने बैंक खाते से पैन कार्ड को लिंक करना होगा.

आयकर विभाग का कहना है कि जैसे ही रिफंड जारी किया जाएगा रकम को सीधे करदाताओं के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. आयकर विभाग मार्च 2019 के ई-रिफंड जारी करेगा. विभाग की ओर से बुधवार को जारी की गई पब्लिक एडवाइजरी में कहा गया कि अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने पैन नंबर को बैंक खाते से लिंक करा लें. एडवाइजरी में कहा गया है कि बैंक अकाउंट सेविंग (बचत), करेंट (चालू), नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है.

वर्तमान स्थिति की बात करें तो आयकर विभाग करदाताओं का रिफंड बैंक खाते में या चेक के माध्यम से देता है. विभाग ने वेबसाइट पर जानकारी दी कि करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लौग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं. जनकारी में ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का पैन खात से नहीं लिंक है वो नजदीकी शाखा में जा कर अपने बैंक खाते को पैन कार्ड से लिंक कर लें और इसे आयकर विभाग की ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जा कर वैलिडेट कर लें.

सरकार से चैट कर जानिए इनकम टैक्स से जुड़ी सारी बातें

आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं? आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं? जो भी आपकी इनकम है उसपर टैक्स देना होगा या नहीं? नौकरी पेशा वाले हर इंसान के मन में ऐसे सवाल आते हैं. इस तरह के तमाम सवालों के जवाब इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के एक्‍सपर्ट से लाइव चैट में यह सवाल पूछ सकते हैं और आपको तुरंत जवाब मिलेगा. आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद केन्द्र सरकार ने इनकम टैक्‍स के नियमों कई बदलाव किए हैं. इसके अलावा इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और दूसरे इनकम टैक्‍स नियमो को लेकर इनकम टैक्‍स विभाग सख्‍त हो गया है.

ऐसे करें लाइव चैट

ग्राहकों के सवालों के जवाब देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाइव चैट की सुविधा शुरू की है. टैक्सपेयर इनकम डिपार्टमेंट की वेबसाइट ttps://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर जाकर सरकार के इनकम टैक्‍स एक्‍सपर्ट्स से लाइव चैट कर सकता है और इनकम टैक्‍स से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं.

 जानिए क्या होगा आपको फायदा 

आपको इनकम टैक्‍स के नियमों से जुड़ी जानकारी होने से काफी फायदा होगा. आम तौर पर बहुत से लोगों को इनकम टैक्‍स से जुड़े नियमों की जानकारी नहीं है. इसकी वजह से वे कई बार इनकम टैक्‍स नियमों का पालन नहीं करते हैं। इससे उनके कानूनी शिकंजे में फंसने का खतरा रहता है.

इस साल से होंगे ये वित्तीय बदलाव, मिलेगा फायदा

नए साल की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आज से होने वाले वित्तीय बदलावों के बारे में आप जान जाएं. 1 जनवरी से ना सिर्फ साल बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ी कई जरूरतों और सेवाओं में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर कहीं ना कहीं असर होगा. इसमें वस्तुओं की कीमतों से लेकर बैंक से जुड़ी कई सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आपको जान लेना जरूरी है.

डेबिट और क्रेडिट कार्ड में बदलाव

आपको बता दें कि  आरबीआई ने सभी बैंकों को 31 दिसंबर से पहले मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड बदलने के लिए कहा था. आरबीआई के मुताबिक 1 जनवरी से इस कार्ड को बदल कर ईएमवी चिप वाले कार्ड लागू होंगे. ऐसे में आपने अभी तक कार्ड नहीं बदला है तो तुरंत बदलवा लें.

पुराना चेक नहीं होगा मान्य

अगर आप पुराने चेक का इत्तेमाल करती हैं तो ध्यान रहे कि वो अब मान्य नहीं होगा. आप तुरंत उसे बैंक से बदल लें. अब आपको सीटीएस वाला चेक लेना होगा. सीटीएस चेक को क्लियर होने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक भेजने की जरूरत नहीं होगी.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख

जिन लोगों ने 2017-18 में इनकम टैक्स नहीं भरा है उनके लिए ये खबर जरूरी है. पिछले साल 21 जुलाई 2018 था, 5 हजार रुपये की फाइन के साथ इसे बढ़ा कर 31 दिसंबर 2018 कर दिया गया था. पर अगर ये डेडलाइन भी मिस हो जाए तो 31 मार्च 2019 तक 10 हजार के जुर्माने के साथ आयकर जमा करना होगा.

एक्सिडेंटल कवर में इजाफा

इस साल से वाहन दुर्घटना के बदले मिलने वाली बीमा की रकम अब 1 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाएगी. इस बात की जानकारी इंश्योरेंस रेग्युलेटरी अथौरिटी औफ इंडिया (IRDAI) ने एक सर्कुलर जारी दिया. इंश्योरेंस के लिए 750 रुपये का प्रीमियम तय किया जा चुका है.

नोटबंदी के बाद रिटर्न ना भरने वाले 80,000 लोग हैं आयकर की रडार पर

सरकार ऐसे लोगों पर नजर जमाए हुई है जिन्होनें उस वक्त बैंकों में बड़ी संख्या में रकम जमा कराई है. आयकर विभाग के रडार पर ऐसे 80,000 लोग हैं, जिन्होंने , नोटिस भेजने के बावजूद आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है. सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि 80 लाख ऐसे लोगों की भी पहचान की गई है जिन्होंने पिछले 3 साल के दौरान रिटर्न फाइल किया, लेकिन इस साल अभी तक फाइलिंग नहीं की है. उम्मीद है आने वाले दिनों में ये रिटर्न भरेंगे. उन्होंने आगे बताया कि इस साल अभी तक 6.02 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं. इनमें 86 लाख नए टैक्सपेयर हैं. पिछले साल 6.85 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा था.

चंद्रा ने आगे कहा कि नोटबंदी से करदाता और आयकर संग्रह दोनों बढ़ाने में मदद मिली है. क्योंकि अब पैसे बैंकों में जमा हैं तो हमारे लिए ये जानना आसान है कि किसके पास कितने पैसे हैं. इसके अलावा ये भी पता लगेगा कि कितने लोगों ने बड़ी रकम जमा कराने के बावजूद रिटर्न नहीं भरा.

आपको बता दें कि अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ है, जबकि सरकारी बजट में 11.5 लाख करोड़ का लक्ष्य था. जिन क्षेत्रों में कलेक्शन कम है, वहां जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. इन सब के अलावा उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जिनका टीडीएस कटता है. उनसे समय पर टैक्स काटने और सरकार के पास जमा कराने संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं.

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