31 मार्च के बाद रद्दी हो जाएंगे 19 करोड़ पैन कार्ड, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये खबर है आपके लिए हद जरूरी. आपको बता दें कि 31 मार्च के बाद 19 करोड़ पैन कार्ड बेकार होने वाले हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं. आपको बता दें कि अब पैन को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी हो गया है. 31 मार्च सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई सीमा है.

आको बता दें कि अभी तक करीब 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी किया गया है. जबकि अभी तक केवल 23 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन को आधार से जोड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर दायर करते वक्त आधार से पैन का लिंक रहना अनिवार्य कर दिया है. शीर्ष अदालत ने आधार से पैन को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तक कर दी है.

आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं इसको पता करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिरिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां जा कर आप अपने पैन का स्टेटस जान सकती हैं. इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फौलो करना होगा.

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट  gov.in पर जाएं.
  • यहां पर Know Your PAN के विकल्प पर क्लिक करें.
  • जो विंडो खुलेगी उसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट औफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए.
  • इसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा. खुले हुए पेज पर प ओटीपी डालें.
  • इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा.
  • यहां पर लिखा होगा कि आपके पैन से आधार लिंक है या नहीं.

अगर आपके पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को फौलो करें

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
  • यहां बाईं ओर आपको लिंक आधार का विक्लप दिखेगा.
  • लिंक के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आज ही पंजीकरण कराएं.
  • पेज पर लौगइन करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही नीली पट्टी में प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करें.
  • नए पेज पर आपको आधार से लिंक करने का विकल्प दिखेगा. यहां पर क्लिक करें.
  • नए पेज में आपको आधार नंबर डालना होगा और एक कैपचा भरना होगा.
  • पूरी जानकारी को भरने के बाद आधार लिंक पर क्लिक करें और आपका प्रोसेस पूरा होता है.
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