31 मार्च के बाद रद्दी हो जाएंगे 19 करोड़ पैन कार्ड, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये खबर है आपके लिए हद जरूरी. आपको बता दें कि 31 मार्च के बाद 19 करोड़ पैन कार्ड बेकार होने वाले हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं. आपको बता दें कि अब पैन को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी हो गया है. 31 मार्च सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई सीमा है.

आको बता दें कि अभी तक करीब 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी किया गया है. जबकि अभी तक केवल 23 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन को आधार से जोड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर दायर करते वक्त आधार से पैन का लिंक रहना अनिवार्य कर दिया है. शीर्ष अदालत ने आधार से पैन को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तक कर दी है.

आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं इसको पता करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिरिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां जा कर आप अपने पैन का स्टेटस जान सकती हैं. इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फौलो करना होगा.

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट  gov.in पर जाएं.
  • यहां पर Know Your PAN के विकल्प पर क्लिक करें.
  • जो विंडो खुलेगी उसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट औफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए.
  • इसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा. खुले हुए पेज पर प ओटीपी डालें.
  • इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा.
  • यहां पर लिखा होगा कि आपके पैन से आधार लिंक है या नहीं.

अगर आपके पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को फौलो करें

  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
  • यहां बाईं ओर आपको लिंक आधार का विक्लप दिखेगा.
  • लिंक के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आज ही पंजीकरण कराएं.
  • पेज पर लौगइन करते ही एक नया पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही नीली पट्टी में प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करें.
  • नए पेज पर आपको आधार से लिंक करने का विकल्प दिखेगा. यहां पर क्लिक करें.
  • नए पेज में आपको आधार नंबर डालना होगा और एक कैपचा भरना होगा.
  • पूरी जानकारी को भरने के बाद आधार लिंक पर क्लिक करें और आपका प्रोसेस पूरा होता है.

जानिए पैन कार्ड में कैसे बदलें पता

वित्तीय लेनदेन के लिहाज से पैन कार्ड बेहद ही अहम है. इसकी जरूरत आज काफी बढ़ गई है. बैंक खाता खोलने के लिए पैन बेहद जरूरी दस्तावेज है. टैक्स जमाकर्ता के लिए पैन बेहद जरूरी है. आपको बता दें कि पैन कार्ड यानि कि परमानेंट अकाउंट नंबर एक स्थाई नंबर होता है. एक बार ये बन जाए तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता. पर कई बार लोगों का पता बदल जाता है और उन्हें पता नहीं होता कि पैन रिकार्ड में दर्ज पता कैसे बदलें. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पैन में दर्ज पता को कैसे बदला जा सकता है.

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आपका एड्रेस बदल गया है तो आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि आपके पैन डाटा बेस में नया एड्रेस अपडेट हो सके.

आपको नए पैन कार्ड या पैन डाटा में बदलाव या सुधार की रिक्वेस्ट के लिए फार्म भर कर पता में बदलाव करने की जानकारी विभाग को दे सकती हैं. आप यह फौर्म किसी टीआईएन एफसी में जमा करा सकते हैं या एनएसडीएल टीआईएन की वेबसाइट पर औनलाइन सबमिट कर सकती हैं.

गौरतलब है कि एनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन अलौट नहीं हो सकता. एक व्यक्ति के पास दो पैन का होना कानून के खिलाफ है. ऐसा करने वाले को 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

बढ़ गई है आधार को पैन से लिंक करने की तारीख, ऐसे करें लिंक

आज के समय में दो सबसे ज्यादा महत्वपुर्ण पहचान के  दस्तावेज हैं एक आधार कार्ड और दूसरी पैन कार्ड. आज अगर आपके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है तो आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, कई कामों में रुकावटें आ सकती हैं. पर आपके पास दोनों दस्तावेज हैं और ये आपस में लिंक नहीं हैं तो और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है.

अब चूंकि लगभग सभी सरकारी चीजों को आधार से लिंक किया जा रहा है. ऐसे में पैन को आधार से लिंक ना करने पर आपका पैन कार्ड ब्लौक हो सकता है, जिसे दोबारा ऐक्टिव करना काफी मुश्किल होगा. इसके लिए जरूरी है कि आखिरी तारीख से पहले आप ये काम कर लें.

आप ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है कि सेंट्रल बोर्ड औफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दी है. अब पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 कर दी गई है.

जानकारों की माने तो अगर आपका आधार, पैन से लिंक नहीं है तो आप औनलाइन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगी. इसके अलावा आपका टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं कर सकेंगी. आपको बता दें कि पहले पैन को आधार से  लिंक करने की अंतिम तारीख पहले 30 जून 2018 थी जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है.

ऐसे करें आधार से पैन को लिंक

आप घर बैठे खुद से ये काम कर सकती हैं, इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसपर बाईं ओर क्विक लिंक लिखा दिखेगा. उसके नीचे दूसरे नंबर पर आपको लिंक आधार का लिंक दिखेगा. यहां से आप अपने आधार को पैन से लिंक कर सकेंगी.

मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं लिंक

मोबाइल फोन से आधार कार्ड और पैन को लिंक करने के लिए आपको मैसेज टाइप करना होगा UIDPAN<12 अंकों वाला आधार नंबर><10 अंकों वाला PAN नंबर>. फिर अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. इस तरह से अपने फोन से आप आधार को पैन से जोड़ सकेंगी.

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