वित्तीय लेनदेन के लिहाज से पैन कार्ड बेहद ही अहम है. इसकी जरूरत आज काफी बढ़ गई है. बैंक खाता खोलने के लिए पैन बेहद जरूरी दस्तावेज है. टैक्स जमाकर्ता के लिए पैन बेहद जरूरी है. आपको बता दें कि पैन कार्ड यानि कि परमानेंट अकाउंट नंबर एक स्थाई नंबर होता है. एक बार ये बन जाए तो इसमें बदलाव नहीं हो सकता. पर कई बार लोगों का पता बदल जाता है और उन्हें पता नहीं होता कि पैन रिकार्ड में दर्ज पता कैसे बदलें. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पैन में दर्ज पता को कैसे बदला जा सकता है.

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आपका एड्रेस बदल गया है तो आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि आपके पैन डाटा बेस में नया एड्रेस अपडेट हो सके.

आपको नए पैन कार्ड या पैन डाटा में बदलाव या सुधार की रिक्वेस्ट के लिए फार्म भर कर पता में बदलाव करने की जानकारी विभाग को दे सकती हैं. आप यह फौर्म किसी टीआईएन एफसी में जमा करा सकते हैं या एनएसडीएल टीआईएन की वेबसाइट पर औनलाइन सबमिट कर सकती हैं.

गौरतलब है कि एनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन अलौट नहीं हो सकता. एक व्यक्ति के पास दो पैन का होना कानून के खिलाफ है. ऐसा करने वाले को 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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