पेटीएम से ऐसे करें आधार डीलिंक

आधार कार्ड पर कुछ दिनों पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले  के बाद नया सिम कार्ड लेने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए या किसी भी तरह के डिजिटल वौलेट के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं रही. डिजिटल पेमेंट के लिए पेटीएम बेहद जरूरी ऐप है. पेटीएम ने पहले अपने ग्राहकों को बिना किसी केवाईसी के डिजिटल लेनदेन की सुविधा दी, पर आगे चल कर कंपनी ने आधार से केवाईसी अनिवार्य कर दिया था. जिसके बाद ऐप इस्तेमाल करने के लिए केवाईसी करवाना जरूरी हो गया था.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप अपने पेटीएम खाते के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म हो गई है. अगर आप पहले से पेटीएम से अपना आधार लींक कर के रखी हैं और डीलिंक करना चाहती हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप ये कैसे कर सकती हैं.

पेटीएम से अपना आधार नंबर डीलिंक करने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम के कस्टमर केयर में फोन करना होगा. नंबर है 0120-4456456. आप कस्टमर केयर अधिकारी से कहें कि आपको अपने खाते से आधार नंबर डिलींक करना है. इसके बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगा. .हां आपको दोबारा वेरिफाई करना होगा. इसके लिए आपको दिए ईमेल पर अपने आधार की कौपी भेजनी होगी. आधार की कौपी भेजने के 72 घंटों के भीतर आपका पेटीएम खाता बंद हो जाएगा.

बता दें कि एक बार आपके खाते से आधार डीलिंक हो जाए फिर आपका खाता भी वेरिफाइड नहीं रहेगा. जिसके बाद आप इससे किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर सकेंगी. इस सूरत में आप दूसरे आईड (वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) से दोबारा केवाईसी कर सकती हैं. हालांकि फिलहाल दूसरे दस्तावेजों को केवाईसी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है. ऐसे में आधार डी-लिंक करने से पहले इन कठिनाइयों को समझ लेना जरूरी है.

…तो बंद हो जाएगा आपका मोबाइल वौलेट खाता

डिजिटल पेमेंट के लिए बाजार में कई ऐप उपलब्ध हैं, जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज, एयरटेल ऐप, मोबीक्विक और भी ऐसे कई ऐप. पेमेंट को आसान बनाने के लिए और डिजिटल पेमेंट को तेज करने में इनका अहम योगदान रहा है. इसी क्रम में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका खाता बंद हो सकता है.

जिन लोगों ने अपने पेमेंट ऐप की केवाईसी वेरिफिकेशन पूरी नहीं की है, उनके खाते बंद होने वाले हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के अनुसार देश भर के 95 फीसदी मोबाइल वौलेट बंद हो सकते हैं. रिजर्व बैंक ने केवाईसी पूरी करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी तय की है. यानि 28 फरवरी तक आपने अपने पेमेंट ऐप का केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं कराया तो 1 मार्च से आपका खाता बंद हो जाएगा.

जो लोग केवाईसी नहीं कराना चाहते रिजर्व बैंक ने उन यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि 28 फरवरी के बाद भी उनके वौलेट में पड़ा बैलेंस खत्म नहीं होगा. इसके साथ ही वौलेट में पड़े पैसे का इस्तेमाल आप सामान खरीदने में भी कर सकती हैं. इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज सकती हैं.

आरबीआई ने कहा है कि ग्राहक 1 मार्च से बिना केवाईसी के लिए वौलेट में पैसा नहीं डाल सकेंगे. इसके साथ ही किसी को भी पैसा भेज भी नहीं सकेंगे. आरबीआई के सख्त दिशानिर्देशों के चलते ऐसा होने जा रहा है.

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