सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज लेने से जुड़े मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने उनसे कहा कि वह 29 तारिक तक यह बताएं कि बकाया कर्ज कब तक चुकाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आपको 6 दिन नहीं, बल्कि 6 महीने के लिए जेल भेज देना चाहिए.

बता दें कि इस मामले में हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 6 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था. इस फैसले को अभि‍नेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. लेकिन कर्ज से जुड़े इस मामले में उनके अब तक के बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया.

जस्टिस कुरियन जोसफ और रोहिंटन नरीमन की बेंच ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है. हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट की ताकत क्या होती है.'

फिल्म बनाने के लिए कर्ज लिए थे 5 करोड़

दरअसल, राजपाल ने 'अता पता लापता' नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. अभि‍नेता द्वारा कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर दिया. राजपाल हाई कोर्ट में बार-बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर टालमटोल करते रहे.

राजपाल में जेल में गुजारे चार दिन

अभि‍नेता ने हाई कोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा करवाए थे, जिससे नाराज होकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिसंबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था. राजपाल ने 4 दिन जेल में भी गुजारे. इसके बाद डबल बेंच ने उनकी सजा को स्थगित कर दिया.

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