नए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए टैक्स प्लानिंग का समय आ गया है. कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से नए फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट डिक्लेयरेशन मांगना भी शुरू कर दिया है. ऐसे समय में ऐसी 5 इनकम के बारे में बता रहे हैं जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. आपको टैक्स बचाने के लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए इससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी.
इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर लॉग टर्म कैपिटल गेन
इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के जरिए अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है. इक्विटीज या इक्विटी म्यूचुअल फंड की बिक्री से होने वाले लॉग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का भुगतान किया गया हो.
इक्विटी में कैसे करें निवेश
आप स्टॉक मार्केट, आईपीओ, म्यूचुअल फंड और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस के जरिए इक्विटी में निवेश कर सकते हैं. इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं तो इसे लॉग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीमों में तीन साल का लॉक इन पीरिएड है. तीन साल के बाद इन स्कीमों से होने वाली इनकम को लॉग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है.
प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) पर रिटर्न
वर्तमान समय में दो तरह के प्रॉविडेंट फंड है. इम्प्लाई प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ). यह सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए है और दूसरा पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, जो कि सबके लिए खुला है. ईपीएफ पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री है. इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट की 15 साल में मैच्योरिटी पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री है.
सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट
आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री है. हालांकि आप सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर ही टैक्स छूट ले सकते हैं. अगर आप के पास कई सेविंग अकाउंट हैं तब भी आप कुल 10,000 रुपए इंटरेस्ट पर ही टैक्स छूट ले पाएंगे.
लाइफ इन्श्योरेंस पॉलिसी पर मिलने वाले बेनिफिट
लाइफ इन्श्योरेंस पॉलिसी न सिर्फ किसी तरह की अनहोनी होने पर वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराती हैं बल्कि यह पॉलिसी होल्डर्स को कई जरह के बेनिफिट भी देती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है. लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जब प्लान की अवधि खत्म होती है तो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है. इसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स की मौत होने पर डेथ बेनिफिट मिलता है.
मनी बैक प्लान में प्लान की अवधि के दौरान मनी बैक बेनिफिट दिया जाता है. आयकर अधिनियम 10 (10 डी) के तहत ये सभी बेनिफिट टैक्स फ्री हैं.