प्राइवेट अस्पतालों की लूट बरकरार मरीज बदहाल: भाग-2

हौस्पिटल की तरफ से जवाब में कहा गया कि डिस्चार्ज करते समय उस के महत्वपूर्ण अंग सही काम कर रहे थे. वह पूरी तरह हाइड्रेटेड थी और उसे चेस्ट या यूटीआई इंफेक्शन भी नहीं था. 15/10/1911 से 17/10/1911 तक वह क्लीनिकली स्टेबल थी इसलिए उसे दवाओं के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया.

स्टेट कमीशन ने विनोद कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें 15,00,000 का कंपनसेशन और इलाज पर 51 हजार खर्च हुए रुपए वापस लेने का आर्डर किया. इस फैसले के खिलाफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने एनसीडीआरसी में अपील किया. एनसीडीआरसी का फैसला हॉस्पिटल के पक्ष में रहा और किसी भी तरह के चिकित्सीय लापरवाही की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि इसे गलत डायग्नोसिस का केस भले ही कहा जा सकता है मगर यह चिकित्सीय लापरवाही का केस बिल्कुल भी नहीं है. मरीज को बहुत सारी बीमारियां थी. कई तरह के कैंसर भी हो चुके थे. उन्हें बाद में दुसरे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया. इसलिए रेस्पॉन्डेंट्स यानि हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर जुर्माना किया जाना उचित नहीं.

फॉर्टिस हॉस्पिटल द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से सेप्टिक शौक मौत की मुख्य वजह है. इस के अलावा डायबिटीज कंडीशन, मल्टीपल मैलिग्नेंसी और पोस्ट कीमो और रेडियोथैरेपी जैसी वजह भी उन की मौत के लिए जिम्मेदार है.

जाहिर है लंबी कानूनी कार्यवाहियों में फंस कर पैसा और रहासहा सुकून गंवाना सब के वश की बात नहीं. लम्बे कोर्ट केस के बाद यदि फैसला पक्ष में न हो तो सारी मेहनत और दौड़भाग पर पानी फिर जाता है. क्यों कि चिकित्सीय लापरवाही साबित कर पाना एक टेढ़ी खीर है. यही वजह है कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानियों का शिकार होने के बावजूद लोग सब सह जाते हैं और केस दर्ज नहीं कराते.

आलिशान अस्पतालों की चकाचौंध में फंसते मरीज

आजकल हॉस्पिटल्स इतने बड़े और आधुनिक फैसिलिटी से भरपूर होते हैं कि इस के गलियारों में घूमते हुए आप की आंखें चौंधिया जाएं. किसी बड़े 5 स्टार होटल का फील देने वाले ये हॉस्पिटल ऐसी सेवाओं की पेशकश करते हैं जिन की कल्पना भी कुछ दशक पहले तक नहीं की जा सकती थी. ये हॉस्पिटल भारत के संपन्न वर्ग के लोगों को टारगेट करते हैं और अपनी लग्जरियस ऑफरिंगस जिस में पिकअप से ले कर लाउंज और नौका विहार तक शामिल है, से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं. उदाहरण के लिए नई दिल्ली में अवस्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीच्यूशन का उदाहरण लें. यहां आप को काफी महंगे आर्टवर्क्स, डांसिंग फाउंटेन, मॉल, रिटेल आउटलेटस से ले कर रिलैक्स होने के लिए बड़ा सा लाउंज भी उपलब्ध है. यहां एक कैफे और फूडकोर्ट भी है जो 12 एकड़ तक फैला हुआ है. जिस की कीमत अनुमानतः 500 करोड़ तक की होगी.

फोर्टिस इंडस्ट्री में अलगअलग 2 फ्लोर हैं जिन्हें सिग्नेचर फ्लोर्स के रूप में जाना जाता है. यहां कमरे का किराया 30,000 से 3,000,00 प्रतिदिन के हिसाब से ऑफर किए जा सकते हैं. ये कमरे ऐसे होते हैं जहाँ ट्रीटमेंट के दौरान पूरा परिवार शिफ्ट हो सकता है. यहाँ मरीजों को लाने ले जाने के लिए लग्जरियस वेहिकल्स भी उपलब्ध है.

इसी तरह कोच्चि बेस्ड एस्टर मेडिसिटी भी ऐसा ही अस्पताल है जहां मरीजों के लिए नौकाएं भी उपलब्ध होती हैं ताकि वे समुद्र की गहराइयों को महसूस करते हुए कोचि के बैकवॉटर्स का आनंद ले सकते हैं. यहां कैंपस के अंदर रिटेल आउटलेट्स भी उपलब्ध है. ड्राई क्लीनिंग स्टोर्स, सलून और कोचि के बैकवॉटर्स का अद्भुत नज़ारा भी उपलब्ध है. हॉस्पिटल में वार्म लाइटिंग और हार्डवुड फ्लोर्स लग्जरी का एहसास कराते हैं.

इन सब के बावजूद एशिया की तीसरी सब से बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में लोगों का पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में दम तोड़ना आश्चर्यजनक है.

भारत के 10 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर्स में से 80% के करीब शहरों से हैं और मॉडर्न मेडिसीन की प्रैक्टिस करते हैं. मगर भारत की ग्रामीण जनता साधारणतः इस से वंचित रहती है. ये सरकारी हेल्थ केयर सर्विसेज पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं. इन के पास डॉक्टरों की कमी रहती है. यहां सरकारी हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर जनता अनुपात 1.11,080  है जब कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन के मुताबिक़ यह अनुपात 1:1,000 का होना चाहिए.

अस्पतालों में बेड की कमी, कई स्थानों पर प्रशिक्षित डॉक्टर का अभाव और इस सब के बीच सरकार का कुछ न कर पाना. जब भी सवाल उठते हैं राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर दोष थोपते नजर आते हैं.

इंडिया स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक लाखों लोग भारत में अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते. अपने नंबर का इंतजार करते रह जाते हैं क्यों कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं कम और भीड़ ज्यादा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मापदंडों के अनुसार प्रति व्यक्ति पर कम से कम एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए मगर भारत में इस दृष्टि से देखा जाए तो 5,00 ,000 से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है.

आम आदमी की दो मूलभूत जरूरतें हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य. दोनों को सहजता से उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. भारत में हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का महज 1.4 प्रतिशत खर्च किया जाता है जो दुनिया के सब से निचले स्तरों में एक है. चीन 3% और यूके  8% खर्च करता है. यहां तक कि अफ्रीका का गरीब देश बुरुंडी भी इस सेक्टर पर 9% तक खर्च करता है.

बहुत से भारतीय विदेश जाते हैं. लग्जरी के लिए नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के लिए लोग बाहर जा कर इलाज कराते हैं ताकि वे कॉन्फिडेंट रहे कि सही इलाज हो रहा है. वैसे भारतीय जो लग्जरी अफोर्ड कर सकें, उन की संख्या काफी कम है. साधारणतः जब हम अस्पतालों के बारे में सोचते हैं तो हमारा हमारा मतलब क्लिनिकल एक्सीलेंस होता है. लोग अच्छी देखभाल और वैसी सुविधाओं पर फोकस चाहते हैं जो मरीज के लिए फ़ायदेमंद और घर जैसा वातावरण देने का दावा करते हैं.

इलाज का व्यापारीकरण

आजकल इलाज को भी बहुत बड़ा व्यापार बना दिया गया है. हर बड़े व छोटे अस्पतालों में इतनी भीड़ होती है कि उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारा शहर ही बीमार हो अस्पताल में आ गया हो. अगर बात की जाए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की तो ज्यादातर अस्पतालों में इलाज के नाम पर इतनी अंधी लूट मची हुई है कि एक मरीज की वजह से पहले से ही परेशान उस के परिजन अस्पतालों के बड़ेबड़े बिलों का भुगतान कर जहां बेहद परेशान हो रहे है वहीं वे आर्थिक तौर पर भी खोखले हो रहे हैं.

प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर की चेकअप पर्ची फीस भी 200 से ले 1000 तक हो चुकी है. चेकअप के बाद जांचों का दौर शुरू हो जाता है जो कि ज्यादातर मामलों में हजारों रुपयों में होता है. फिर डॉक्टरों की तरफ से वही दवाईयां मरीज को लिख कर दी जाती है जो सिर्फ उन्हीं के अस्पताल में मौजूद होती है. एक आम अल्ट्रासाऊंड जो कि किसी सरकारी या किसी संस्था के अस्पताल में 150 से 300 रुपये में हो जाता है वही अल्ट्रासाऊंड के प्राइवेट अस्पताल वाले 500 से 1000 या इस से भी अधिक रूपए वसूल लेते है.

जरुरी है नियंत्रण

गुरुग्राम समेत दूसरी ऐसी घटनाओं को एक सबक के तौर पर लेने की आवश्यकता है ताकि निजी अस्पतालों समेत सभी महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों में गलत कार्य करने पर कड़ी कार्रवाई तय की जा सके. देश में छोटेछोटे अपराधों और गैरकानूनी कामों की सजा के तौर पर तो सख्त कानून हैं लेकिन इन बड़े एवं सभ्य कहे जाने वाले लूटेरों के लिये कोई प्रावधान नहीं. सैकड़ोंहजारों मामलों में इक्कादुक्का लोग ही न्यायालय का दरवाजा खटखटा पाते हैं. केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, जिस तरह वे चिकित्सा-व्यवस्था को निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ रही हैं और स्वास्थ्य बजट में कटौती कर रही हैं, उसी का नतीजा है कि निजी अस्पताल अनियंत्रित होते जा रहे हैं.

जरुरी है कि प्राईवेट अस्पताल (चाहे वह छोटा हो या बडा़ ) में डाक्टर की पर्ची फीस 50 से 100 रूपए तक ही होनी चाहिए. सरकार की तरफ से ही प्राईवेट डाक्टरों की फीस की एक सीमा तय करनी चाहिए. यही नहीं अल्ट्रासाऊंड, एक्सरे व हर तरह की जांचों की कीमत सरकार को तय करनी चाहिए व सभी अस्पतालों में इन की कीमत एक समान होनी चाहिए.

सरकारी अस्पतालों में भी प्राईवेट अस्पतालों की तर्ज पर पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए. जिस से लोगों को मजबूरी में प्राईवेट अस्पतालों की तरफ न भागना पड़े. सरकार को सभी सरकारी अस्पतालों में पूरा स्टाफ, सभी दवाईयां, अल्ट्रासाऊंड,एक्सरे, हर तरह की जांच करवाने का पूरा बंदोबस्त करवाना चाहिए. सफाई आदि का पूरा ध्यान होना चाहिए. अगर सरकार सरकारी अस्पतालों में लोगों को यह सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दे तो फिर लोगों को प्राईवेट अस्पतालों की लूट से छुटकारा मिल सकता है.

प्राइवेट अस्पतालों की लूट बरकरार : मरीज बदहाल भाग-1

यह मामला पारस अस्पताल का है जहाँ हिसार के रहने वाले जंगबीर ने शिकायत दर्ज कराई कि सुनील कुमार नाम का उन का 24 वर्षीय भांजा 6 महीने पारस अस्पताल में भरती रहा. इस दौरान डॉक्टरों के गलत इलाज के कारण वह वेंटिलेंटर पर पहुंच गया.

जंगबीर के अनुसार एक हादसे में सुनील के गर्दन और सिर पर चोट आई थी. पहला इलाज हिसार में हुआ जहां उन की गर्दन का ऑपरेशन कराया गया. बाद में वहां के डॉक्टरों ने कहा कि सिर में चोट की वजह से सुनील को न्यूरो सर्जन की जरूरत है. इस के बाद उसे गुरुग्राम के पारस अस्पताल में ले जाया गया जहां के डॉक्टरों ने कहा कि मरीज को न्यूरो सर्जन की नहीं बल्कि एक नेक-स्पाइन सर्जन की जरूरत है.

बाद में परिवार की स्वीकृति न मिलने के बावजूद डॉक्टरों ने उस का फिर से औपरेशन किया. जिस के बाद मरीज की हालत और खराब होने लगी. डॉक्टरों ने खुद स्वीकारा की ऑपरेशन गलत होने के कारण ये समस्या हुई है. इस बीच एक करोड़ के करीब का बिल बन चुका था.

गुरुग्राम की यह घटना कोई पहली या अकेली घटना नहीं है. इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं रोज निजी अस्पतालों में दोहराई जाती हैं. निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज में लापरवाही व मनमानी ही नहीं की जाती बल्कि मरीजों से अधिक बिल वसूलने के लिये गलत तरीके अपनाए जाते है. यहां तक कि पैसे नहीं दिये जाने पर अस्पताल प्रबंधन परिजनों को शव तक ले जाने नहीं देता है.

निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ किस तरह से लूट की जा रही है इसे ले कर एक रिपोर्ट सामने आई है. फरवरी 2018 में की गई एनपीपीए (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) की स्टडी में जो खुलासा हुआ है वह बेहद चौंकाने वाला है.

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के कई निजी अस्पताल दवाओं समेत अन्य मेडिकल उपकरण के एमआरपी में भारी हेराफेरी कर के 1700 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं. रिपोर्ट में पता चला है कि ये निजी अस्पताल एक रुपये में खरीदे गए ग्लव्स को 2800 रुपये में बेच रहे हैं. इसी तरह से सीरिंज और दवाओं पर भी अक्सर 1200 से 1700 प्रतिशत तक का मुनाफा वसूला जाता है.

एनपीपीए ने फोर्टिस समेत दिल्ली-एनसीआर के 4 बड़े और नामी अस्पतालों पर स्टडी कर के यह रिपोर्ट तैयार की गई.

देश के निजी अस्पताल लूटपाट एवं धन उगाहने के ऐसे अड्डे बन गये हैं जिन का शिकार आम जनता हो रही है. सरकारी अस्पतालों में गंदगी, भीड़ और बदहाली के कारण मौत से जूझ रहे रोगियों के लिये कोई जगह नहीं है जहाँ वे निश्चिन्त हो कर अपना इलाज करा सकें. जिन के पास पैसा है वे निजी अस्पतालों की शरण में भागते हैं. पर विडंबना यह है कि निजी अस्पतालों ने लूटखसोट मचा रखी है.

मरीजों पर महंगी जांच करवाने के लिए दबाव डाला जाता है. बगैर जरूरत मरीज को वेंटिलेशन व ऑपरेशन थियेटर में डाल दिया जाता है. तय पैकेज पर एक्सट्रा पैसे लेने के मामले भी सामने आये हैं.

यदि बात करें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल और गुरुग्राम के मेदांता की तो ये दोनों इतने बड़े अस्पताल हैं कि आप इन्हें प्राइवेट अस्पताल नहीं बल्कि फाइव स्टार होटल कह सकते हैं. इन दोनों ही अस्पतालों पर 2 बच्चों का सामान्य सा इलाज करने की एवज़ में लाखों रुपये का बिल बनाने का आरोप है. ये दोनों मामले लगभग एक जैसे थे. लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक अस्पताल पर हुई.

आरोपों के मुताबिक फोर्टिस अस्पताल ने 7 साल की एक बच्ची के इलाज के नाम पर 15 लाख 59 हज़ार रूपये का बिल बना दिया. मेदांता ने भी 7 साल के एक बच्चे का 15 लाख 88 हज़ार रुपये का बिल बनाया. इन दोनों ही बच्चों को डेंगू हुआ था. फोर्टिस अस्पताल में इलाज के लिए आई बच्ची 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही जबकि मेदांता अस्पताल में लाया गया बच्चा 22 दिनों तक भर्ती रहा. फोर्टिस अस्पताल का बिल चुकाने के लिए बच्ची के परिवारवालों को कर्ज़ लेना पड़ा, जबकि मेदांता अस्पताल का बिल चुकाने के लिए बच्चे के पिता को अपना घर गिरवी रखना पड़ा. इन दोनों ही मामलों में लाखों रुपये का बिल चुकाने के बावजूद इन दोनों बच्चों की जान नहीं बच पाई.

इस मामले के सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने जांच कमेटी बनवाई थी. इस कमेटी की जांच के बाद बहुत सी अनियमितताओं का पता चला.  बच्ची के इलाज के दौरान अस्पताल नेजेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल करने के बजाए ब्रांडेड दवाओं का इस्तेमाल किया जो बहुत महँगी होती हैं. अक्सर देश के प्राइवेट अस्पताल मरीज़ को सिर्फ पैसे कमाने की वस्तु समझते हैं

इसी तरह एक मामले में विनोद जैन नामक शख्स ने अपनी पत्नी सुधा जैन की मौत का जिम्मेदार संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल, राजस्थान को ठहराया. विनोद जैन ने 31 अगस्त 2011 को हुई अपनी पत्नी की मौत की वजह चिकित्सीय लापरवाही मानते हुए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन में शिकायत दर्ज कराई. कमीशन ने अपने आदेश (दिनांक 11 /5 /16) के तहत विनोद की शिकायत को सही माना. मगर इस आदेश के खिलाफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से नेशनल डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, नई दिल्ली में अपील दायर की गई. अंतिम फैसला विनोद जैन के खिलाफ और हॉस्पिटल के पक्ष में दिया गया.

क्या था मामला

 

विनोद की पत्नी सुधा जैन को कई तरह की बीमारियां थीं. एसोफैगल कैंसर ,कोलन और ब्रैस्ट कैंसर (जो पहले थे ), हाइपरटेंशन और टाइप 2 डॉयबिटीज़ वगैरह. बुखार की स्थिति में उन्हें 15 अगस्त 2011 को एडमिट किया गया. उन का नैजल फीड ट्यूब रीइंसर्शन भी करना था. क्यों कि डिसफेजिया की वजह से यह डिस्लॉजड हो गया था.

मरीज के एडमिट होने के बाद डॉ अनुराग गोविल ने नैजल फीड ट्यूब इन्सर्ट कर दिया और कुछ ब्लड टेस्ट कराने को कहा. ब्लड काउंट टेस्ट में पाया गया कि डब्लू बी सी बहुत ज्यादा था जो इंफेक्शन इंडीकेट करता है. उन्हें 104 डिग्री बुखार भी था. इस के लिए उन्हें मैग्नेक्स ( magnex ,1.5 mg ) के इंजेक्शन लगाए गए. मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इंट्रावेनस ट्रीटमेंट के लिए उसे दिए जानेवाले कैनुएला ने काम करना बंद कर दिया था. तब डॉ ने एक दूसरा एंटीबायोटिक टैबलेट, पॉलीपॉड प्रेसक्राईब किया जिसे नैजल ट्यूब से देना था.

18 अगस्त 2011 को मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया. इस समय भी उन का डब्लूबीसी काउंट बहुत अधिक था. सो डॉ ने उन्हें और 5 दिनों तक दवा खाने को कहा.

विनोद जैन के मुताबिक 23 अगस्त 2011 को उन की पत्नी कोमा में चली गईं. उन्हें तुरंत पास के हार्ट और जेनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जहाँ उन्हें लाइफ सपोर्ट वैंटिलेशन में रखा गया. उन का डब्लूबीसी काउंट अब और भी ज्यादा बढ़ गया था और सिस्टोलिक बीपी केवल 46 था. उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया 31 अगस्त को उन की मृत्यु हो गई.

विनोद ने पहले मेडिकल काउंसिल औफ राजस्थान में शिकायत किया जहां असफल होने पर उन्होंने स्टेट कमीशन में कंज्यूमर कंप्लेंट किया. विनोद ने निम्न चार बातों पर आधारित केस दर्ज कराया;

  1. अपर्याप्त और अप्रभावी मेडिकेशन
  2. मेडिकेशन के लिए कैन्यूला को फिर से शुरू करने में असफलता
  3. समय से पहले डिस्चार्ज करना जब कि मरीज की स्थिति क्रिटिकल थी.
  4. पौलिपौड एंटीबायोटिक का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन

आगे पढ़ें- क्या था हौस्पिटल का जवाब

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