बीती 22 नवंबर को एक बार फिर जब यह चर्चा आम हुई कि सरकार तीन तलाक को ले कर या तो पुराने कानून में संशोधन करेगी या फिर सिरे से नया कानून बनाएगी तो लोगों को सहसा याद आया कि इस मसले पर कुछ दिन पहले ही तो खासा हंगामा मचा था, लेकिन फिर बात आईगई हो गई.

मगर इस बार इस खबर का कोई असर आम लोगों पर नहीं हुआ कि सरकार एक बार में तीन तलाक का रिवाज खत्म कर नए कानून में क्याक्या बदलाव करेगी और उस से मुसलिम महिलाओं को क्या हासिल होगा. यह जरूर लोगों ने सोचा कि क्या अब तलाक के लिए मुसलिम दंपतियों को भी अदालतों की खाक छानते हुए कानूनी सजा जिसे रहम कहा जा रहा है भुगतनी पड़ेगी?

कानून में दिचलस्पी रखने वालों को जरूर इस बात पर हैरत है कि अगर सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाती भी है तो उस का क्या हश्र होगा और यह विधेयक कानून में कब तक बदल पाएगा. तब तक क्या मुसलिम महिलाएं दुविधा की स्थिति में रहेंगी और पुरुष पहले की तरह तीन तलाक का चाबुक चलाते रहने को स्वतंत्र होंगे? वजह केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर का यह कहना था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया है, इसलिए नए कानून की जरूरत नहीं है.

यह था फैसला

22 अगस्त, 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बैंच ने 5-2 के बहुमत से कहा था कि एकसाथ तीन तलाक कहने की प्रथा यानी तलाक ए विद्दत शून्य असंवैधानिक और गैरकानूनी है. बैंच में शामिल न्यायाधीशों ने सरकार को 6 महीनों में कानून बनाने का निर्देश दिया था. इस के लिए सरकार ने मंत्री स्तरीय कमेटी भी बना डाली जो तय नहीं कर पा रही है कि इस रिवाज में किस तरह के संशोधन करे या फिर नया मसौदा तैयार कराए, जिस से तीन तलाक के दाग धो कर मुसलिम महिलाओं को एक बेहतर विकल्प दिया जा सके.

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